देवभूमि में रिश्ते को शर्मसार करने के आरोपित कलयुगी भांजे को कोर्ट ने दस साल की सुनाई सजा

Spread the love

देहरादून। कलयुगी भांजे ने रिश्ते को कलंकित करते हुए मामी को ही अवस का शिकार बना दिया। आरोपी को कोर्ट ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जिसमें से आठ हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाएंगे।


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की कोर्ट ने सोमवार को इस प्रकरण की सुनवाई की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि सात अक्तूबर 2021 को एक महिला ने राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने बताया था कि उसके साथ पति का भांजा भी रहता था। पति सुरक्षा गार्ड थे, इसलिए कई बार उनको रात की ड्यूटी पर रहना पड़ता था।
आरोप था कि पति की अनुपस्थिति में भांजे ने उनके साथ कई बार दुष्कर्म किया। उसने पति को भी महिला के खिलाफ भड़काया। महिला ने पति पर भी साथ नहीं देने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर युवक को दोषी पाया और सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *