Sashakat Uttarakhand
उत्तराखंड यूसीसी कानून लाकर पहला राज्य बना आजादी के बाद यूसीसी देवभूमि में हुआ लागू
गोवा राज्य में यूसीसी पुर्तगाल के समय से है लागू
उत्तराखंड में यूसीसी महिलाओं के लिए वरदान होगा साबित
बहु विवाह पर लगेगी रोक, सम्पत्ति में समानता का अधिकार अब महिलाएं भी होगीं हकदार




उत्तराखंड में यूसीसी कानून के विधानसभा मै पारित होने के बाद हल्द्वानी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में नैनीताल जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट की मौजूदगी में मिठाईयां बांटकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आभार जताया।
जहां भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यूसीसी बिल का प्रदेश की जनता को काफ़ी समय से इंतजार था जिसमें आज यूसीसी बिल के उत्तराखंड में लागू होने के बाद देश के अन्य राज्यों के लिए मिशाल बन गया है क्योंकि कि यूसीसी के बिल में सभी वर्ग धर्मों के लिए समान कानून बन गये है और प्रदेश की जनता एक समान कानून की छत्रछाया में आ गयी है जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उन्हें भी बराबरी का हक मिल गया है अब महिलाएं भी खुलकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हैं।
खासकर महिलाओं का कहना है कि आज धामी सरकार के यूसीसी ड्राफ्ट के विधानसभा में पास कर महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है जिसमें खासकर धर्म विशेष की महिलाओं को यूसीसी का फायदा मिलेगा जिससे बहु विवाह प्रथा पर रोक लगेगी और लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।