आज दिनांक 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नीति संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद चंद्र तिवारी ने अमेरिका से इमीग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952 के तहत निर्वाचित किए गए भारतीय नागरिकों के अपमानजनक तरीके से भारत भेजे जाने और बेड़ियों तथा हथकड़ियां से जकड़ कर भारतीयों और विशेष रूप से महिलाओं को भारत तक लाने के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति भारत के विदेश मंत्री तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को ज्ञापन जिलाधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से भेज दिया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्र भेजा है।
इस विषय पर राष्ट्र नीति संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद तिवारी ने कहा कि अमेरिका का इमीग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952 की धारा 212 और 237 में अमेरिका को यहां अधिकार है कि वह अपने यहां रह रहे अवैध प्रवासियों को अपने देश से बाहर निकले लेकिन इस पूरे एक्ट में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि इन अवैध प्रवासियों को अपमानजनक तरीके से हाथ घड़ियां पहन के बाहर निकल जाए वही इस विषय पर उन्होंने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलीटिकल राइट्स की धारा 7 और धारा 10 के उल्लंघन तथा साथ में कन्वेंशन अगेंस्ट टार्चर 1984 की धारा 1 और धारा 16 के साथ में यूनिवर्सल कन्वेंशन ओं हुमन राइट 1948 की धारा 5 का भी उल्लंघन का आरोप अमेरिका पर लगाया
एडवोकेट विनोद तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भी गरिमा पूर्ण जीवन जीने की आजादी देता है और भारतीयों के साथ इस प्रकार का अपमान अधिकारी है भारत सरकार को इस पर कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए और अमेरिका को सख्त आपत्ति दर्ज करनी चाहिए
तथा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्रीजी को अमेरिका का दौरा रद्द करना चाहिए यह मांग की।